Union carbide waste burning

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अब पीथमपुर में ही 72 दिनों में जलेगा यूका का कचरा- हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश

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-ट्रायल रन से कोई नुकसान नहीं

-ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश

– अब पीथमपुर में ही 72 दिन में जलाएंगे पूरा कचरा

union carbide waste burning – पीथमपुर। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के ट्रायल रन से किसी तरह का नुकसान सामने नहीं आया है। मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। इसमें बताया गया है कि ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है। अभी तक करीब 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि अगर इसी स्पीड से कचरा जलाया जाता है तो आगामी 72 दिनों में पूरा कचरा जल दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 72 दिनों में जहरीला कचरा जलाकर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि जहरीला कचरा जलाने के मामले में नियमों का पूरी तरह से पालन हो और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। वहां रहने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में यह पूरा कचरा जलाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा- सरकार कचरा विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकती है। नियमों का पालन कर राज्य सरकार धीरे-धीरे कचरा विनिष्टीकरण कर सकती है। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने 3 चरणों में ट्रायल रन की बात कही थी। 10-10 मीट्रिक टन के तीनों ट्रायल रन किए गए। 27 फरवरी को पहला ट्रायल रन, 4 मार्च को दूसरा और 17 मार्च को तीसरा ट्रायल रन किया गया। ट्रायल रन की कंप्लायंस रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की गई।

पहले फेस में 135 किलो वेस्ट प्रति घंटे के हिसाब से विनिष्टीकरण किया गया। दूसरे फेस में 170 किलो प्रति घंटा और तीसरे में 270 किलो वेस्ट प्रति घंटे के हिसाब से विनिष्टीकरण किया गया। यूनियन कार्बाइड कचरे के विनिष्टीकरण के पहले अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए।

इधर आपत्तिकर्ता की ओर से भी कोर्ट में वकील पेश हुए जिन्होंने सरकार की रिपोर्ट पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए एडवोकेट खालिद फखरुद्दीन ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब जून में है।

 

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