cow slaughter in jammu & kashmir

जरुरी बात … जम्मू-कश्मीर केंद्र के अधीन, पर गोवंश का वध अपराध नहीं

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जम्मू-कश्मीर केंद्र के अधीन, पर गोवंश का वध अपराध नहीं

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कश्मीरी पंडित घाटी में बीफ सेवन के खिलाफ आवाज़ उठाकर गोवंश के वध को अपराध मानने वाले एक ऐसे कानून की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसे रद्द किया जा चुका है. दिलचस्प यह है कि केंद्रशासित प्रदेश होने के नाते राज्य अब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के अधीन है.

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (केपीएसएस) के संजय टिकू ने कहा कि बीफ व्यापार के बारे में चुप्पी सही मायनों में परेशान करने वाली है. पिछले 35 वर्षों में बीफ की दुकानें अनियंत्रित रूप से फैली हैं. इन दुकानों पर मृत जानवरों के शव खुलेआम प्रदर्शित किए जाते हैं, जो न केवल स्थानीय हिंदुओं, बल्कि उन भारतीय हिंदू पर्यटकों को भी असहज बनाते हैं, जिनका इस क्षेत्र की पर्यटन अर्थव्यवस्था में 95 प्रतिशत से अधिक का योगदान है।

उन्होंने कहा, “यह असुविधा वास्तविक है, सवाल जायज़ हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन है.” टिकू ने उन कानूनों की तारीफ की, जिन्होंने मवेशियों की हत्या को अपराध बना दिया और सख्त सजाएं लगाईं, जिनका अतीत में मुसलमानों ने विरोध किया था।

गायों और अन्य बोवाइन जानवरों की हत्या पूर्व डोगरा शासकों द्वारा प्रतिबंधित की गई थी और यह प्रतिबंध 1947 के बाद भी जारी रहा. इन कानूनों के बावजूद, ग्रामीण कश्मीर में बीफ का व्यापक रूप से सेवन किया जाता था, लेकिन श्रीनगर के निवासी इससे दूर रहते थे।

हालांकि, बीफ की खपत धीरे-धीरे शहर में भी बढ़ रही है। “ऐतिहासिक रूप से, कश्मीर में मवेशियों की हत्या न केवल सामाजिक रूप से अस्वीकार्य थी, बल्कि कानूनी रूप से भी प्रतिबंधित थी। 1989 की रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) के तहत, धारा 298-ए से 298-डी तक बोवाइन जानवरों की हत्या और उनके मांस की जब्ती को अपराध घोषित किया गया था,” टिकू ने कहा.

“धारा 298-ए में गाय, बैल या बछड़े की जानबूझकर हत्या के लिए 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान था. उनके मांस की जब्ती (धारा 298-बी) भी दंडनीय थी,” उन्होंने कहा।

मुजफ्फर रैना की रिपोर्ट के मुताबिक टिकू ने कहा कि ये कानून “क्षेत्र की बहुलवादी संवेदनशीलताओं को दर्शाते थे,” लेकिन 2019 के बाद, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, इन प्रावधानों को “कानूनी एकरूपता के बहाने रद्द कर दिया गया—विडंबना यह है कि कश्मीर को उसके पारंपरिक सुरक्षा उपायों से वंचित कर दिया गया, जो अंतरधार्मिक सद्भाव को बनाए रखते थे.” वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में बीफ की खपत पर प्रतिबंध नहीं है।

हालांकि, पंडित नेता ने दावा किया कि बीफ की दुकानें और कसाईखाने अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और उनकी संख्या बेरोक-टोक बढ़ रही है. “यह अनियंत्रित विस्तार संयोग नहीं है।

यह उन लोगों की मौन, अनौपचारिक सहमति से फल-फूल रहा है, जो सत्ता में हैं, जिनकी चुप्पी और निष्क्रियता को केवल उन्हीं कारणों से समझा जा सकता है, जो किसी भी सजग व्यक्ति के लिए स्पष्ट हैं. ऐसी मिलीभगत न केवल कानून को बल्कि धर्मनिरपेक्ष शासन के मूल विचार को भी कमजोर करती है.

उन्होंने घाटी में शराब सेवन पर प्रतिबंध लगाने की स्थानीय मुसलमानों की बढ़ती मांग का स्वागत किया और कहा कि यह सामाजिक और धार्मिक भावना के अनुरूप है. हालांकि फरवरी में, पुलिस ने एक स्थानीय व्यापारी संघ द्वारा लगाए गए एक साइनबोर्ड को हटा दिया था, जिसमें पर्यटकों से अनुरोध किया गया था कि वे स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें और कश्मीर में शराब पीने से बचें.

 

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