दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों भेजा अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को समन..
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नई दिल्ली में तुर्की से जुड़े कथित “ऑफिस विवाद” ने अब कानूनी रूप ले लिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को समन जारी किया है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच के समक्ष होगी।
पूरा मामला एक टीवी प्रसारण से जुड़ा है, जिसमें रिपब्लिक टीवी पर यह दावा किया गया था कि कांग्रेस का तुर्की में एक कार्यालय संचालित हो रहा है। चैनल ने एक इमारत को कांग्रेस का ऑफिस बताते हुए प्रसारित किया था। बाद में जांच में सामने आया कि वह इमारत दरअसल एक कन्वेंशन सेंटर थी, जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था।
कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। पार्टी का कहना है कि इस तरह की खबरों के माध्यम से उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह केवल एक गलती नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है।
दूसरी ओर, रिपब्लिक टीवी पहले ही इस मामले में अपनी सफाई दे चुका है। चैनल की ओर से इसे “एडिटोरियल एरर” यानी संपादकीय गलती बताया गया था। हालांकि, अब अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। अदालत यह देखेगी कि क्या यह केवल पत्रकारिता में हुई चूक थी या फिर जानबूझकर गलत जानकारी प्रसारित की गई। इस केस का फैसला मीडिया की जवाबदेही और रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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