रामदेव की ‘शरबत जिहाद’ से तौबा… अदालत में बोले -अब ऐसा नहीं करूँगा

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रामदेव ने शुक्रवार (2 मई, 2025) को दिल्ली उच्च न्यायालय में हमदर्द के रूह अफ़जा के खिलाफ “शरबत जिहाद” जैसी टिप्पणियां या सोशल मीडिया पोस्ट न जारी करने का आश्वासन दिया. न्यायालय ने रामदेव के वकील को दिन भर में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा. पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया गया. हमदर्द नेशनल फाउंडेशन द्वारा दायर मुकदमे में दावा किया गया था कि पतंजलि के “गुलाब शरबत” को बढ़ावा देते हुए, रामदेव ने आरोप लगाया था कि हमदर्द की रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसों और मस्जिदों के निर्माण के लिए किया जाता है.

पिछले सप्ताह, न्यायालय ने रामदेव के वीडियो को “अरक्षणीय” और “न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला” बताते हुए उन्हें सभी संबंधित वीडियो हटाने पर सहमत किया था. शुक्रवार को, हमदर्द के वकील ने कहा कि यूट्यूब से आपत्तिजनक वीडियो हटाने के बजाय, उसे केवल निजी कर दिया गया था. इस बीच, गुरुवार को न्यायालय ने रामदेव पर पिछले आश्वासन के बावजूद हमदर्द के खिलाफ एक नया वीडियो जारी करने के लिए कड़ी नाराजगी व्यक्त की. हमदर्द के वकील संदीप सेठी ने बताया कि यह नया वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें “एक दिन में ही 8.9 लाख दृश्य, 8,500 लाइक्स और 2,200 टिप्पणियां” हैं.

रामदेव के वकीलों ने न्यायालय को सूचित किया कि नवीनतम वीडियो के आपत्तिजनक हिस्से को 24 घंटों के भीतर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा. वीडियो देखने के बाद, न्यायालय ने टिप्पणी की, “मुझे लगता है कि वह (रामदेव) आपके नियंत्रण से बाहर हैं” और “वह अपनी दुनिया में रहते हैं.” मामले की अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की गई है.

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