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Asaduddin Owaisi moves Supreme Court against Waqf Bill
– दिल्ली। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह बिल संसद में पास हो चुका है। वहीं वक़्फ़ बिल का विरोध करने वाले यूपी के मुजफ्फरनगर के 24 लोगों को नोटिस के साथ 2 -2 लाख रुपये मुचलका भरने के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। वहीं, इसको लेकर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि इस वक्फ बिल को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए पारित किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय मिला। उन्हें न्यायालय से भी निराशा मिल सकती है, क्योंकि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए मोक्ष का साधन है।
वक्फ बिल का विरोध करने पर 24 लोगों को नोटिस, मुचलका भी
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधने से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 24 लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उनमें से प्रत्येक से 2 लाख रुपये के मुचलके की मांग की है। पुलिस अधीक्षक (शहर) सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 24 लोगों की पहचान की गई है, जिसके बाद उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।
काला बैज पहने थे सभी
पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने नोटिस जारी कर 24 लोगों को 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने और शांति बनाए रखने के लिए 2-2 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। 28 मार्च को जुमा-उल-विदा के दिन ये लोग इलाके की विभिन्न मस्जिदों में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के विरोध में काले बैज पहने हुए पाए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने देश भर के मुसलमानों से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार, जुमा-उल-विदा पर काली पट्टी बांधने का आग्रह किया था।
शांतिपूर्ण तरीके से किया था विरोध
जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताने के लिए काले बैज पहने हैं, उनका सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने या तनाव पैदा करने का कोई इरादा नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून न तो मुसलमानों के खिलाफ है और न ही उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है।
BJP ने कहा –
यह तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लाए गए 2013 के संशोधन को सही करने का एक साधन है, जिसने गरीब मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने के लिए वक्फ का दुरुपयोग किया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब कोई लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में उचित चर्चा और मतदान के बाद लिए गए निर्णय पर सवाल उठाता है, तो क्या ऐसे लोगों को सदन में बैठने का अधिकार है? ऐसे लोग न्यायालय में जाकर सदन की गरिमा को धूमिल करते हैं। उनके जैसे संकीर्ण सोच वाले लोग, जो अपने हिसाब से निर्णय चाहते हैं, बार-बार विधायिका का अपमान करते हैं। वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। वे संविधान विरोधी हैं।
अब वक़्फ़ के नाम पर नहीं लूट पाएंगे जमीन-योगी
संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन नहीं लूट सकेगा। सार्वजनिक संपत्ति और राजस्व भूमि का उपयोग अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए किया जाएगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। यह कुछ लोगों के लिए लूट का जरिया बन गया था। अब इस लूट पर लगाम लगेगी।
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