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Media News … गुजरात कोर्ट ने अडानी समूह की शिकायत पर दो पत्रकारों को दिया नोटिस

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Media News … Gujarat court gave notice to two journalists on the complaint of Adani Group

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दिल्ली। गौतम अडानी की चवन्नी भी इन दिनों डॉलर बराबर चल रही है। यूट्यूबर्स के सैकड़ों वीडियो हटाने का नोटिस दिला दिया। अब गांधीनगर की एक अदालत ने अडानी समूह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत के बाद पत्रकार अभिसार शर्मा और राजू परुलेकर को 20 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

अडानी समूह ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा तथा ब्लॉगर राजू परुलेकर पर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी और मानहानिकारक सामग्री फैलाने का आरोप लगाया है।

द हिंदू की वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, गांधीनगर की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत, पी.एस. अडालज, ने दोनों व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है और उन्हें 20 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है, जैसा कि अडानी समूह द्वारा जारी एक रिलीज में कहा गया है।

\समूह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356 (1, 2 और 3) के तहत कार्रवाई की है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 और 501 के समकक्ष हैं।

रिलीज के अनुसार, “शिकायत में शर्मा द्वारा 18 अगस्त, 2025 को अपलोड किए गए एक यूट्यूब वीडियो का जिक्र है, जिसमें आरोप लगाया गया कि असम में हजारों बीघा जमीन अडानी को आवंटित की गई थी और कंपनी को कथित राजनीतिक पक्षपात से जोड़ा गया था। इसके अलावा, परुलेकर द्वारा जनवरी 2025 से किए गए ट्वीट्स और रीट्वीट्स में जमीन हड़पने, घोटालों और अनुचित लाभ के समान दावे किए गए हैं।

“अडानी समूह ने इन “निराधार और भ्रामक” आरोपों को खारिज किया है, जिसमें कहा गया है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का 12 अगस्त, 2025 का आदेश, जिसका हवाला दिया गया था, में अडानी समूह का कोई उल्लेख नहीं था।

रिलीज में कहा गया है, “कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के मामले में केंद्र में रही महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अडानी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।

“अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों में शर्मा का वीडियो और उसका ट्रांसक्रिप्ट, परुलेकर के सोशल मीडिया पोस्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आदेश और सहायक रिकॉर्ड शामिल हैं।

रिलीज के अनुसार, यदि मामले स्वीकार किए जाते हैं, तो वे सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें दोनों को दो साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

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