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दिल्ली। मध्यप्रदेश में बालाघाट की लांजी सीट से पूर्व विधायक किशोर समरीते को संसद उड़ाने की धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया गया है। मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने धारा 506 के तहत दोषी पाया है। इसमें अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।
कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के कार्यालय को कथित तौर पर भेजे गए पार्सल में मिले पदार्थ की जांच की गई। इसमें पता चला कि “विस्फोट करने की उनकी क्षमता के मामले में यह हानिरहित है।” 18 फरवरी के फैसले में कहा गया, “हालांकि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 (ए) (विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से जीवन को खतरे में डालना) और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी(1) (बी) (विस्फोटक पदार्थ का निर्माण, आयात या निर्यात) के तहत आरोप साबित नहीं हुए, फिर भी यह तय हो गया कि आरोपी ने पत्र भेजा था, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वह संसद को उड़ा देगा।”।
सितंबर 2022 में धमकी भरा पत्र भेजा था
समरीते ने 16 सितंबर 2022 में राज्यसभा के महासचिव कार्यालय को पत्र भेजा था। इसमें धमकी दी थी कि अगर उनकी 70 मांगें नहीं मानी गईं, तो 30 सितंबर को संसद भवन को उड़ा देंगे। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं निकलने पर स्पीकर को पत्र लिखकर धमकी दी थी।
पूर्व विधायक समरीते ने एक पैकेट भेजा था, जिसमें धमकी भरा पत्र, कुछ झंडे, संविधान की एक प्रति और कुछ जिलेटिन की छड़ें थीं। इसके बाद संसद मार्ग पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विस्फोटक रखने के मामले में बरी
कोर्ट ने समरीते को विस्फोटक रखने और जीवन को खतरे में डालने के आरोपों से बरी कर दिया। समरीते पहले समाजवादी पार्टी से लांजी के विधायक थे। बाद में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे।
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