लालकिले पर आतंकी हमले के दोषी आरिफ को होगी फांसी, SC ने दिल्ली सरकार से माँगा जवाब

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लालकिले पर आतंकी हमले के दोषी आरिफ को होगी फांसी, SC ने दिल्ली सरकार से माँगा जवाब .

Redfort terror attack-सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2000 में लालकिला पर आतंकी हमले के दोषी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी एवं पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की क्यूरेटिव याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लालकिले पर आतंकी हमले के दोषी आरिफ को होगी फांसी, SC ने दिल्ली सरकार से माँगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के लालकिला आतंकी हमले के दोषी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की क्यूरेटिव याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। आरिफ ने अपनी मौत की सजा को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया। आरिफ को पहले ही निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा मिल चुकी है।

आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में मृत्युदंड को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ ने गुरुवार को आरिफ की क्यूरेटिव याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।

HC और SC ने लगाई मौत की सजा पर मुहर

वर्ष 2000 में दिल्ली स्थित लालकिला में रात के वक्त कुछ आतंकी ने सेना की राजपूताना राइफल्स की यूनिट सात के जवानों पर गोलीबारी की थी। इस आतंकी घटना में तीन जवानों की मौत हो गई थी। इस हमले में आरिफ को दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा दी थी। इसके बाद उसकी सजा पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी मुहर लग चुकी है।

SC ने याचिका भी खारिज की

तीन नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी और मृत्युदंड को सही ठहराया था। आरिफ ने अब क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है जिसमें मौत की सजा को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मृत्युदंड दिए जाने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां, सजा कम करने की परिस्थितियों से कहीं अधिक थीं।

 

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