दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई खत्म कर दी है। यह याचिका पीड़ितों में से एक के पिता निसार अहमद ने 2017 में दायर की थी। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रज्ञा ठाकुर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट ने बताया कि अब एनआईए कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसयाचिका पर आगे सुनवाई न करे। कोर्ट ने यह तर्क मान लिया और कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में फैसला जल्द आने वाला है, तब इस याचिका पर सुनवाई जरूरत नहीं है।
Related video
एनआईए कोर्ट ने 19 अप्रैल को मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। इस विस्फोट में 7 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे।
मामले में करीब 108 गवाहों से पूछताछ की गई।प्रज्ञा ठाकुर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि 8 मई को फैसला सुनाया जा सकता है और सभी आरोपियों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है।इस बीच, जिस जज ए.के. लाहोटी की बेंच में यह मामला चल रहा है, उनका तबादला प्रस्तावित है, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें 31 अगस्त तक वहीं बने रहने की अनुमति दी है, ताकि वे फैसला सुना सकें। भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं। 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
=
You may also like
-
ये है सोनम का आशिक राज कुशवाहा! प्लाईवुड की दुकान से शुरू हुआ प्यार, हनीमून में पहुंचा खौफनाक अंजाम तक
-
बुरे फंसे सांसद चंद्रशेखर! डॉ. रोहिणी घावरी ने लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- मुझे इस्तेमाल करके छोड़ा
-
बेवफा सोनम निकली कातिल! मेघालय पुलिस ने खोले राज, पत्नी ने ही रची थी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश
-
ज्योति मल्होत्रा और ISI एजेंट का पॉडकास्ट, कहा- मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान जाएं
-
पाकिस्तान में जल संकट की आहट: भारत को भेजे 4 लेटर, सिंधु जल संधि को बहाल करने की मांग