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इंदौर। कांग्रेस बड़ी मुश्किल में है। कभी उसको प्रत्याशी नहीं मिलते। कही उनके प्रत्याशी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर नामांकन ही गलत भरते हैं, और बीजेपी को वॉकओवर मिल गया। सूरत में ऐसा हुआ। अब इंदौर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी मुश्किल में है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम पर 17 साल पुराने केस में हत्या के प्रयास (धारा 307) की धारा बढ़ा दी है। मजिस्ट्रेट \ निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
सत्रह साल पुराने इस मामले में फरियादी के धारा 161 में दिए गए बयान के आधार पर कोर्ट ने खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले आरोपियों पर धारा 293, 323, 506,147,148 के तहत केस दर्ज था। अब इसमें धारा 307 को भी जोड़ दिया गया है। फरियादी के वकील के मुताबिक प्रकरण पिछले 17 साल से चल रहा है। 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई थी। इसमें कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के निदेश दिए हैं।
क्यों दर्ज हुआ अक्षय बम पर मामला .. .
4 अक्टूबर 2007 को सुबह 10:30 बजे से शाम 04:15 बजे के बीच आरोपियों ने फरियादी यूनुस पटेल के गांव में जाकर उसकी जमीन पर काम कर रहे नौकरों को धमकाया और उनके साथ मारपीट करते हुए वहां कटी हुई रखी सोयाबीन में आग लगा दी थी। फरियादी जब अपने नौकर का मेडिकल परीक्षण करवाकर वापस खेत पर लौटा तो आरोपी कांतिलाल बम, उनके बेटे अक्षय, सतवीर, सुरक्षा गार्ड मनोज, सोनू एवं अन्य 7-8 लोग बंदूक लेकर आए। कांतिलाल ने कहा था कि यही यूनुस गुड्डू है। इसे गोली मारकर जान से खत्म कर दो। सतवीर ने गोली चलाई, लेकिन तभी रिंकू ने यूनुस का हाथ पकड़ कर उसे पीछे से खींच लिया था और गोली यूनुस के पास से निकल गई थी।
बता दें कि इंदौर के पूर्व आईजी व उनके पुत्र की सिक्योरिटी एजेंसी को कांतिलाल बम व अक्षय बम ने यूनुस पटेल की जमीन खाली कराने का ठेका दिया था। सतवीर की रिपोर्ट पर यूनुस के खिलाफ पुलिस ने झूठा लूट का प्रकरण दर्ज करा दिया था। झूठे साक्ष्य रचने के कारण यूनुस लूट के प्रकरण से दोषमुक्त हो चुके हैं।
फरियादी युनुस के दिनांक 19.10.2007 को धारा 161 के तहत बयान हुए थे। इसमें यूनुस ने कहा था कि, सतवीर सिंह ने मुझ पर गोली चलाई और तभी मेरे साथी रिंकू वर्मा ने हाथ पकड़ कर खींच लिया। जिससे गोली मेरे पास से निकल गई। साक्षी कैलाश, उस्मान ने भी अपने बयान में युनुस पटेल पर गोली चलाने की बात कही थी। पुलिस ने भी घटनास्थल से 1 बारह बोर की बंदूक एवं 1 चला हुआ कारतूस जब्त किया था। इस मामले में अभियुक्तगण कांतिलाल एवं अक्षय जमानत पर हैं। प्रकरण में जब्तशुदा एक बाहर बोर की बंदूक पूर्व से सुपुर्दगी पर है।
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