भोपाल
सागर जिले की बंडा तहसील क्षेत्र में मादक पदार्थ के सेवन से हुई दुखद मृत्यु के मामले की न्यायिक जांच के लिए राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति न्यायिक जांच के लिए राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम-1952 (1952 का 60) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई है। नियुक्ति संबंधी सूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में 12 सितंबर को किया गया है।
जांच के निर्धारित बिंदु अनुसार मादक पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु एवं अस्वस्थता की घटना के कारणों, स्वरूप और संबंधित परिस्थितियों का परीक्षण एवं तथ्यात्मक निर्धारण, संबंधित क्षेत्र के आबकारी अधिकारियों, पुलिस एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धारित दायित्वों के निर्वहन की स्थिति का परीक्षण, भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा जांच आयोग करेगा। आयोग का मुख्यालय सागर रहेगा। आयोग इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जाँच पूरी करेगा और रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।
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