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दिल्ली। सनातन धर्म को डेंगू बताने वाले मंत्री को अदालत ने फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन को उनके बयान “सनातन धर्म को खत्म कर दो” पर फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप मंत्री हैं। आपको बयानों से समाज में होने वाले असर के बारे में सोचना चाहिए।
उदयनिधि के बयान के बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में उग्र आंदोलन हुए थे। एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उदयनिधि ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि सभी एफआईआर को एक जगह कर दिया जाए।
उदयनिधि ने सनातन धर्म की डेंगू-मलेरिया से तुलना की थी
सितंबर 2023 में उदयनिधि ने सनातन धर्म पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म जाति और भेदभाव पर आधारित है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद उदयनिधि के खिलाफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मामले दर्ज हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। आपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। अब आप एक और अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके मुवक्किल को ये नहीं पता कि उनके बयान का क्या नतीजा निकलेगा?
उदयनिधि के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि मैं उदयनिधि के बयान को सही नहीं ठहरा रहा हूं। उनके खिलाफ 6 राज्यों में मामले दर्ज है। हम केवल इतना चाहते हैं कि ये सभी एक जगह कर दी जाएं।
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