भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर साइबर अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक राहत प्रदान करने और उनकी ठगी गई धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। इसके तहत मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल के माध्यम से धनराशि की वापसी की प्रक्रिया पर देय स्टाम्प शुल्क 1 हजार रूपए से घटाकर 100 रूपए किया जाएगा। इस निर्णय से संबंधित प्रक्रिया में पीड़ितों पर पड़ने वाला आर्थिक भार कम होगा और उन्हें अपनी धनराशि वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया में राहत मिलेगी। राज्य शासन की इस पहल से साइबर अपराध पीड़ितों के हितों की रक्षा और उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करने के प्रयासों को बल मिलेगा। साइबर ठगी के मामलों में धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया को कम खर्चीला बनाना पीड़ित-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य शासन साइबर अपराधों की रोकथाम, नागरिकों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। नागरिकों से अपील है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें और आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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