SIR प्रक्रिया में जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, उनके दस्तावेज BLO घर से ले सकेंगे। दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा भी बढ़ाई गई।
नई दिल्ली में शनिवार को चुनाव आयोग की बैठक के बाद SIR यानी Special Intensive Revision को लेकर कई अहम फैसलों की जानकारी सामने आई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी बैठक में मौजूद रहे। आयोग ने मतदाता सूची में नाम से जुड़ी आपत्तियों और नोटिस की प्रक्रिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की।
आयोग के मुताबिक SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नाम या रिकॉर्ड से जुड़ी विसंगति के कारण नोटिस मिला है, उन्हें हर मामले में व्यक्तिगत रूप से अधिकारी के सामने पहुंचना जरूरी नहीं होगा। सामान्य स्थिति में संबंधित अधिकारी मतदाता से जरूरी दस्तावेज लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ही ऑनलाइन सुनवाई या अन्य प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
नाम छूटने या नए मतदाता के तौर पर जुड़ने की स्थिति में Form-6 के जरिए दावा किया जा सकता है। चुनाव आयोग की SIR व्यवस्था में BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने और जरूरत के मुताबिक फॉर्म उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने पहले जारी दिशा-निर्देशों में भी BLO को नए मतदाताओं के लिए Form-6 उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा था।
दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों में यह अवधि 30 अक्टूबर 2026 तक कर दी गई है। दिल्ली में मामलों के निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर, जबकि महाराष्ट्र में 10 नवंबर तय की गई है।
इस बीच SIR को लेकर राजनीतिक विवाद भी जारी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर सवाल उठाते हुए देशभर में प्रदर्शन किए हैं। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी कई आरोप लगाए हैं। ये राजनीतिक आरोप हैं और आयोग की ओर से प्रक्रिया तथा फैसलों को लेकर अलग स्पष्टीकरण दिया गया है।
चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में SIR की अलग-अलग समयसीमा तय की गई है। ऐसे में जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है या जिन्हें नोटिस मिला है, उनके लिए तय प्रक्रिया के तहत दावा और दस्तावेज जमा करना महत्वपूर्ण होगा।
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