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दिल्ली / दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। अरविन्द अदालत ने 10 मई को एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेढ़ साल से ईडी कहाँ थी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है।
22 दिन में कोई अंतर नहीं
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा केस दर्ज हुए डेढ़ साल हो गया इतने समय से ईडी कहाँ थी। उन्होंने कहा अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया। केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा- 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’
अंतरिम जमानत के विरोध में ईडी ने दी दलील
ईडी ने कहा चुनाव प्रचार मौलिक या क़ानूनी अधिकर नहीं है इसलिए ये जमानत का आधार नहीं हो सकता ।
ईडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।
अब आगे क्या
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, ‘ केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी। संजय सिंह को एक अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर कोर्ट फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।
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