मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिली है। तकनीकी कारणों से ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगने पर वेतन नहीं रोका जाएगा।
मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब तकनीकी अथवा अन्य कारणों से ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं हो पाने को कर्मचारी का वेतन रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।
इस संबंध में छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने जिले के संबंधित अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश के शासकीय स्कूलों और कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने के लिए ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू की गई है। व्यवस्था का उद्देश्य उपस्थिति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है,

लेकिन नेटवर्क की समस्या, मोबाइल या एप में तकनीकी गड़बड़ी, लॉगिन संबंधी दिक्कत और लोकेशन से जुड़ी परेशानियों के चलते कई कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे थे। इसके कारण वेतन रोके जाने की कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों में नाराजगी थी।
अब लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के आयुक्त द्वारा 10 सितंबर 2026 को जारी निर्देशों के आधार पर छतरपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, आहरण संवितरण अधिकारियों और स्कूल प्राचार्यों को आदेश जारी किया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि केवल ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने के कारण किसी शासकीय सेवक का वेतन नहीं रोका जाए।
यदि किसी कर्मचारी का वेतन सिर्फ ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं होने की वजह से रोक दिया गया है, तो उसका भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि ई-अटेंडेंस की व्यवस्था समाप्त नहीं की गई है। कर्मचारियों को पहले की तरह ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी, लेकिन तकनीकी वजह से हाजिरी दर्ज नहीं होने पर सीधे वेतन रोकने की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
वहीं, यदि किसी कर्मचारी का वेतन किसी अन्य वजह से रोका जाता है, तो संबंधित अधिकारी को उसका स्पष्ट और उचित कारण दर्ज करना होगा। इसके लिए कारणयुक्त आदेश जारी करना जरूरी होगा और आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी को भी उपलब्ध करानी होगी।
इस निर्देश से उन शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो तकनीकी खामियों के कारण ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं कर पाने के चलते वेतन रुकने की चिंता से परेशान थे।
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