Renukaswamy Murder Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी और अन्य आरोपियों को मिली जमानत रद्द कर दी है।
यह मामला उनके फैन रेणुकास्वामी की कथित हत्या से जुड़ा है।
अदालत ने साफ कहा कि लोकप्रियता या शोहरत किसी को कानून से ऊपर नहीं बना सकती।
आरोपी सरेंडर करें या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करें
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने इस केस की सुनवाई की।
कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2024 के उस आदेश को खारिज कर दिया गया, जिसमें दर्शन को मेडिकल आधार पर जमानत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश मनमाना है और इसमें कई गंभीर कानूनी खामियां हैं।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दर्शन और अन्य आरोपी तुरंत सरेंडर करें या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे।
साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि जेल में उन्हें किसी तरह की विशेष सुविधा न दी जाए।
हाईकोर्ट का आदेश क्यों रद्द किया गया?
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में कई खामियां गिनाईं।
इतने गंभीर मामले में बिना सभी पहलुओं की पूरी जांच के जमानत देना अनुचित है।
गवाहों के बयानों का मूल्यांकन ट्रायल कोर्ट का काम है, न कि हाईकोर्ट का।
मेडिकल आधार पर दी गई जमानत का कोई ठोस और कानूनी औचित्य नहीं था।
इस तरह की जमानत न्याय के प्रशासन को पटरी से उतारने का खतरा पैदा करती है।
अदालत ने कहा कि यह जमानत देना पूरी तरह से बिना वजह और न्याय प्रणाली के साथ खिलवाड़ है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा, यह फैसला एक कड़ा संदेश दिया।
कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा या लोकप्रिय क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।
न्यायिक व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हर स्तर पर और हर समय कानून का शासन कायम रखा जाए।
न हम किसी से अनुमति मांगते हैं और न ही किसी को छूट दी जा सकती है।
समय की मांग है कि कानून का शासन हमेशा बरकरार रहे।
अब जानें क्या है पूरा मामला?
यह मामला 11 जून 2024 का है। जब कन्नड़ अभिनेता दर्शन को उनके फैन रेणुकास्वामी की हत्या के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बताया गया कि रेणुकास्वामी ने दर्शन की पत्नी और अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे।इसके बाद कथित रूप से उसकी हत्या कर दी गई।
इस मामले में पवित्रा गौड़ा समेत कई अन्य लोग भी आरोपी हैं। अभिनेता दर्शन लगभग सात महीने तक जेल में रहे।
13 दिसंबर 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत दे दी थी।
लेकिन, आदेश के खिलाफ याचिका दायर हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया है।
दर्शन का करियर और लोकप्रियता
दर्शन थुगुदीपा का असली नाम हेमंत कुमार है।
- शुरुआत: 1990 में टीवी सीरियल्स से करियर की शुरुआत।
- पहचान: 2002 में आई फिल्म मैजेस्टिक से बड़ी सफलता मिली।
- हिट फिल्में: करिया, गज, नवग्रह, सारथी, बुलबुल, यजमान जैसी फिल्मों से कन्नड़ सिनेमा के बड़े सितारों में शामिल हुए।
- छवि: उन्हें “चैलेंजिंग स्टार” के नाम से जाना जाता है और उनकी फैन फॉलोइंग दक्षिण भारत में बेहद बड़ी है।
यही वजह है कि उनके खिलाफ लगे हत्या के आरोप ने उनके प्रशंसकों को झटका दिया।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दर्शन और अन्य आरोपियों को फिर से जेल जाना होगा।
ट्रायल कोर्ट में मुकदमा आगे बढ़ेगा और गवाहों के बयान, सबूतों की जांच के बाद अदालत अंतिम फैसला देगी।
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