Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बुधवार को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत से राहत मिली।
2018 में दिए गए एक विवादित बयान के मामले में दर्ज मानहानि केस में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।
भाजपा नेता प्रताप कटियार द्वारा दर्ज कराए इस मामले में अदालत ने अब गवाही की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
सुप्रियो तिग्गा की बेंच में सुनवाई हुई, राहुल गांधी अदालत में लगभग 20 मिनट तक मौजूद रहे।
जब अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने 2018 में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कोई आपत्तिजनक बयान दिया था।
तो उन्होंने साफ शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।
इसके बाद अदालत ने बयान दर्ज कर राहुल को जमानत प्रदान की।
जनिए क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद राहुल गांधी के 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए उस बयान से जुड़ा है।
जिसमें उन्होंने भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी।
इस पर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था।
मामला कई बार कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए।
बता दें यह केस पहले चाईबासा सीजेएम कोर्ट से रांची एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था।
लेकिन जब चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट की स्थापना हुई, तो इसे दोबारा वहीं स्थानांतरित कर दिया गया।
राहुल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
राहुल गांधी की लगातार अनुपस्थिति के कारण 26 जून 2025 को चाईबासा कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
इसके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी।
अदालत ने 6 अगस्त को अंतिम मौका देते हुए पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके तहत अब वे कोर्ट पहुंचे और जमानत हासिल की।
चाईबासा कोर्ट में अगली सुनवाई में प्रताप कटियार की ओर से गवाही की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अदालत में राहुल गांधी के बयान के बाद अब सबूतों की जांच की जाएगी कि क्या उनका बयान वाकई मानहानिकारक था या नहीं।
राहुल के खिलाफ दर्ज अन्य मानहानि मामले
राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ यही एक मामला नहीं है।
बल्कि 2014 से 2022 के बीच उनके खिलाफ कई अन्य मानहानि के केस दर्ज किए गए हैं।
जिनमें भाजपा, आरएसएस और अन्य नेताओं पर उनके बयानों को लेकर कानूनी कार्यवाही हुई है।
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2014: आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप। मामला भिवंडी, महाराष्ट्र की अदालत में चल रहा है।
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2016: असम के बरपेटा सतरा मठ में प्रवेश न मिलने की बात कहकर संघ की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप।
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2018: रांची में “मोदी चोर है” बयान पर 20 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा।
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2018: गौरी लंकेश की हत्या को भाजपा और संघ से जोड़ने पर मुंबई की अदालत में केस।
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2018: नोटबंदी के बाद एडीसी बैंक में नोट बदलने के आरोप पर अहमदाबाद कोर्ट में केस।
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2017-18: राफेल डील पर ‘कमांडर इन थीफ’ ट्वीट को लेकर गुरुग्राम की अदालत में केस।
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2019: अमित शाह को हत्या का आरोपी बताने पर अहमदाबाद में मामला दर्ज।
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2019: भाजपा को हत्यारों की पार्टी बताने पर रांची और चाईबासा में केस।
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2022: सावरकर पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखने के आरोप पर मुंबई में शिकायत।
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