हिरासत में चंदा कोचर,उनके पति को पसंद के गद्दे, बेडशीट, कंबल, टॉवेल, तकिया, आदि, इत्यादि….के उपयोग की छूट

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चंदा कोचर उनके पति और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत को अदालत ने हिरासत में विशेष पलंग और गद्दे के उपयोग की अनुमति दे दी है। साथ ही तीनों को घर के खाने की भी अनुमति मिल गई है। चंदा कोचर और उनके पति को सीबीआई की पूछताछ चलने तक प्रतिदिन एक घंटे अपने वकील से बात करने की भी इजाजत रहेगी।

मुंबई। अदालत ने लोन घोटाले में हिरासत में लिए गए चंदा कोचर और उनके पति को राहत दी है। चंदा कोचर उनके पति और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत को अदालत ने हिरासत में विशेष पलंग और गद्दे के उपयोग की अनुमति दे दी है। साथ ही तीनों को घर के खाने की भी अनुमति मिल गई है। चंदा कोचर और उनके पति को सीबीआई की पूछताछ चलने तक प्रतिदिन एक घंटे अपने वकील से बात करने की भी इजाजत रहेगी।

आइसीआइसीआइ बैंक के लोन घोटाले में हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों ने अदालत से अपनी पसंद की टेबल, कुर्सी, गद्दे, बेडशीट, कंबल, टॉवेल, तकिया और घर के खाना देने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी ये सभी मांग मान ली। कहा-आप लोगों को अपने खर्च पर ये सारे इंतज़ाम करने की अनुमति है।

एक तरफ हिरासत में तीनों को कुछ राहत मिली वहीँ बॉम्बे हाईकोर्ट से मंगलवार को उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया। वैकेशन बेंच ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने चंदा कोचर को छुट्टियां खत्म होने के बाद रेगुलर बेंच में याचिका लगाने को कहा है।

चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को अपने दिल्ली कार्यालय में संक्षिप्त पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को उन्हें मुंबई में विशेष अवकाशकालीन अदालत के न्यायाधीश एस एम मेनजोंगे के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने वेणुगोपाल धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं मंजूर कीं।

हिरासत संबंधी सुनवाई के दौरान, जांच एजेंसी की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील ए लिमोजिन ने दलील दी कि चंदा कोचर ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (वीआईईएल) को 300 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा को मंजूरी देकर आईपीसी की धारा 409 के तहत ‘आपराधिक विश्वासघात’ भी किया।

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