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Air India Flight Bengaluru: एयर इंडिया की बेंगलुरु से सूरत जा रही फ्लाइट (AI Flight IX2749) में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 36 वर्षीय महिला डॉक्टर ने प्लेन क्रैश करने की धमकी पायलट को दे दी।
महिला डॉक्टर की पहचान व्यास हिरल मोहनभाई (Vyas Hiral Mohanbhai) के तौर पर हुई। इन्होंने हंगामा इसिलए मचाया क्योंकि इनका बैग इनके हिसाब से फ्लाइट में नहीं रखा गया था।
यह वाकया मंगलवार 17 जून 2025 की है, लेकिन रिपोर्ट अब की गई है।
महिला डॉक्टर व्यास हिरल मोहनभाई ने कैबिन क्रू से अपनी एक्स्ट्रा बैग रखने को लेकर विवाद किया और धमकी दी कि,
”अगर मेरा बैग सही जगह पर नहीं रखा तो मैं प्लेन क्रैश कर दूंगी”
इस घटना के चलते फ्लाइट दो घंटे देरी से रवाना हुई और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।
महिला डॉक्टर की पहचान व्यास हीरल मोहनभाई के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु के येलहंका के पास स्थित शिवनाहल्ली की रहने वाली हैं और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं।
वह इस फ्लाइट में अकेले यात्रा कर रही थीं और उनके पास दो बैग थे।
फ्लाइट में बैग रखने को लेकर हुआ विवाद पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने व्यास हीरल मोहनभाई चेक-इन काउंटर को नजरअंदाज करते हुए दोनों बैग फ्लाइट में साथ ले जाने की जिद की।
फ्लाइट में चढ़ने के बाद उन्होंने एक बैग को क्रू केबिन के पास पहली रॉ में रख दिया
और दूसरा बैग लेकर अपनी सीट 20F पर लेकर चली गईं।
जब कैबिन क्रू ने उन्हें बताया कि बैग को सीट के ऊपर के ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखना होगा, तो उन्होंने मना कर दिया और उल्टा क्रू से कहा कि वे उनका बैग उनकी सीट तक पहुंचाएं।
इस पर बहस बढ़ गई और स्थिति बिगड़ती चली गई।
बार-बार समझाने के बावजूद महिला डॉक्टर ने क्रू की बात नहीं मानी और कथित तौर पर अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया।
उन्होंने दूसरे यात्रियों पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया जब वे उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे।
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब महिला ने कथित तौर पर धमकी दी कि “मैं फ्लाइट क्रैश कर दूंगी”।
पायलट और क्रू ने तुरंत CISF और सुरक्षा टीम को अलर्ट किया, जिसके बाद उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया।
केएमआईए पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने डॉक्टर को विमान से उतराया और गिरफ्तार कर लिया।
विवाद शाम 2:45 बजे शुरू होकर 5:30 बजे तक चला।
महिला डॉक्टर पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4): अज्ञात संप्रेषण द्वारा आपराधिक डराने-धमकाने का अपराध,
धारा 353(1)(b): सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान देना और
सिविल एविएशन सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(1)(a): विमान में किसी व्यक्ति के खिलाफ हिंसक कार्य करना, जिससे विमान की सुरक्षा को खतरा हो।
पुलिस ने कहा है कि महिला डॉक्टर के व्यवहार ने बाकी यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था।
यह मामला अब जांच के दायरे में है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं फ्लाइट सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर मानी जाती हैं।
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