चारा घोटाला: लालू को 14 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना

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राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव को दुमका कोषागार केस में कुल 14 साल की सजा हुई है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू को दो धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है.

लालू पर इन दो धाराओं में 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इस तरह उन्हें कुल 60 लाख रुपए जुर्माना के रूप में चुकाना होगा. जुर्माना नहीं देने की सूरत में उनकी सजा 1-1 साल और बढ़ जाएगी.
लालू समेत 19 लोगों को बीते सोमवार को दुमका कोषागार से साढ़े तीन करोड़ से अधिक की सरकारी राशि के अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा और 10 अन्य को बरी कर दिया था.

लालू के वकील प्रभात कुमार के अनुसार सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी.लालू यादव को चारा घोटाले में सुनाई गई अब तक की यह सबसे बड़ी सजा है. लालू यादव को चारा घोटाले के 4 अलग-अलग मामलों में कुल 20 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई है.

चारा घोटाला के दे‌वघर और चाईबासा मामले में लालू यादव को सजा सुनाई जा चुकी है. देवघर मामले में साढ़े 3 साल और चाईबासा केस में उन्हें 5 साल की सजा मिली है. वर्तमान में लालू यादव रांची की होटवार जेल में सजा काट रहे हैं.

शुक्रवार को कोर्ट में शेष 5 दोषियों की सजा के बिंदु पर बहस हुई. इनमें राधा मोहन मंडल, राजा राम जोशी, सरवेंदु कुमार दास, रघुनंदन प्रसाद और राजेंद्र कुमार बगेरिया शामिल थे. इन दोषियों की ओर से अधिक उम्र, वरिष्ठ नागरिक, अधिक समय से मुकदमे का ट्रायल फेस करना सहित कई बीमारियों का हवाला देते हुए अदालत से सजा कम देने का अनुरोध किया गया.

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