FIR On Jagan Mohan Reddy

FIR On Jagan Mohan Reddy

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर FIR दर्ज, जगन मोहन रेड्डी की कार से कुचलकर कार्यकर्ता की मौत

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FIR On Jagan Mohan Reddy: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एक गंभीर मामला दर्ज हुआ है।

यह मामला 18 जून को हुए एक हिट एंड रन हादसे से जुड़ा है, जिसमें उनकी कार से कुचले जाने के कारण एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी।

घटना के पांच दिन बाद, सामने आए वीडियो फुटेज के आधार पर गुंटूर पुलिस ने रविवार रात को FIR दर्ज की।

जानें क्या हुआ था 18 जून को?

दरअसल, 5 दिन पहले जगन मोहन रेड्डी रेंटापल्ला गांव में पार्टी के एक कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे, जिसने पिछले साल आत्महत्या कर ली थी।

जब रेड्डी का काफिला पालनाडु जिले के एतुकुरु बाईपास से गुजर रहा था, तब यह हादसा हुआ।

53 वर्षीय चीली सिंघैया, जो YSRCP का स्थानीय कार्यकर्ता था, जगन के काफिले पर फूल बरसा रहा था।

उसी दौरान वह असंतुलित होकर गिर गया और काफिले में चल रही एक काली SUV ने उसे कुचल दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सिंघैया की चीख-पुकार के बावजूद काफिला रुका नहीं।

हाईवे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने घायल सिंघैया को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

वीडियो के बाद सामने आया सच

हादसे के बाद पुलिस ने यह दावा किया था कि सिंघैया को एक निजी गाड़ी ने टक्कर मारी, जो काफिले का हिस्सा नहीं थी।

परंतु घटना का वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया कि जिस SUV ने सिंघैया को कुचला, वह जगन मोहन रेड्डी की कार थी।

वीडियो में जगन को उसी कार से बाहर झुककर समर्थकों का अभिवादन करते हुए भी देखा गया।

FIR में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम

गुंटूर के पुलिस अधीक्षक एस. सतीश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए BNS की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 49 (उकसाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत केस दर्ज किया गया है।

FIR में सिर्फ कार चालक ही नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ नेता भी नामजद हैं।

इनमें जगन के निजी सहायक नागेश्वर रेड्डी, कार ड्राइवर रमन्ना रेड्डी, पूर्व सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी, पूर्व विधायक पेरनी नानी और पूर्व मंत्री विदादला रजिनी के नाम शामिल हैं।

3 की अनुमति पर थी 30 गाड़ियां

SP के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री को प्रशासन से केवल 3 गाड़ियों की अनुमति थी, जबकि 30 से अधिक वाहन काफिले में शामिल थे।

यह नियमों का उल्लंघन है, जिससे हादसा और गंभीर माना जा रहा है।

एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत और उसके बाद की ढिलाई ने YSRCP के अंदर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

 

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