दिल्ली। उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर में कानून की छात्र छात्रा से यौन शोषण के मामले में नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को पीड़ित लड़की अदालत में गवाही के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुकर गई।
उसके वकील ने ही लड़की को बयान से पलटने वाला घोषित कर दिया। इसके बाद वकील ने ही उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत अदालत में केस की एक अर्जी दाखिल कर दी।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने इस आवेदन को रजिस्टर करने और इसकी कॉपी पीड़ित और अभियुक्त को देने का आदेश दिया, ताकि वे जवाब दाखिल कर सकें। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
पिछले साल 24 अगस्त को लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। यह डिग्री कॉलेज चिन्मयानंद का ही है। पीड़ित के पिता ने शाहजहांपुर स्थित कोतवाली में उनके विरुद्ध केस दर्ज कराया था।
यौन शोषण के आरोपी चिन्मयानंद की 20 सितंबर 2019 को मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी। एसआईटी ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था।
एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था मामला
इसी साल 3 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद केस की सुनवाई शाहजहांपुर जिला अदालत से लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर की गई थी। इसी रोज हाईकोर्ट से अभियुक्त चिन्मयानंद की जमानत अर्जी भी मंजूर हुई थी। आरोप लगाने वाली युवती पर भी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोप हैं ओर कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है।
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