भोपाल में अपडेट हो रही वोटर लिस्ट

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30 नवंबर तक लिए जाएंगे दावे-आपत्ति

भोपाल। भोपाल जिले की वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) अपडेट हो रही है। 30 नवंबर तक नाम जुड़वाने और हटवाने या संशोधन कराने के लिए दावे-आपत्ति मांगे गए हैं।

इसके बाद सभी बूथ पर वोटर लिस्ट लगेगी, जिसमें वोटर अपने नाम देख सकेंगे। यदि कोई गलती है तो उसे भी सुधरवा सकेंगे।

जिला प्रशासन ने 1 नवंबर को निर्वाचन नामावली के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया था। इस पर दावे-आपत्ति 30 नवंबर तक मांगे जा रहे हैं। प्रत्येक बीएलओ सेंटर पर 4 दिन कैम्प भी लगाए गए। जहां वोटर लिस्ट में त्रुटि सुधार संबंधी फार्म जमा किए गए।

लिस्ट में देखेंगे कोई गलती तो नहीं : जिले के हर मतदान केंद्र पर 30 नवंबर तक फोटो मतदाता सूची प्रदर्शित की जाएगी। वोटर लिस्ट में देख सकेंगे कि लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। यदि है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है। यदि कोई गलती है तो फॉर्म-8 भरकर गलती को सुधरवा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त नए वोटर कार्ड के लिए फार्म-6 भरकर उसके अपने पता और आयु संबंधी दस्तावेज संलग्न कर वे बीएलओ को जमा करें। इसी प्रकार बीएलओ मतदाता को नए परिचय पत्र तैयार कराकर देंगे।

ऐसे मतदाता जो नाम संबंधी का नाम आयु एवं पता में संशोधन कराना चाहते हैं, वह फार्म-8 भरकर सुधार संबंधी आवश्यक दस्तावेज लगाकर संशोधन कराए जाने के लिए फॉर्म-8 बीएलओ को जमा कर सकते हैं। जो मतदाता अन्य जगह चले गए हैं, वे लिस्ट से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरकर दे सकते हैं।

ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार से बीएलओ नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं।

उप निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया, नामावली पर आए दावे-आपत्तियों का निराकरण 20 दिसंबर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा।

जिले में सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ 30 नवंबर तक सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे के बीच मतदाताओं से दावे-आपत्ति के अंतर्गत अलग-अलग फार्म प्राप्त कर रहे हैं।

ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से भी जुड़वाए जा सकते हैं नाम : मतदाता सूची में ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा भी दी है। यह सुविधा उन युवाओं के लिए है, जिनकी 18 वर्ष की उम्र 1 जनवरी 2022 तक हो रही है।

ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लॉय : वोटर पोर्टल https://nvsp.in पर अपनी लॉगिन ID बनाकर ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करें।

Forms पर क्लिक करें और फार्म-6 में अपना नाम एवं पता भरकर अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाएं। फोटो, पता और आयु के सर्टिफिकेट के साथ आवेदन को अपलोड करें। निर्वाचक नामावली में दर्ज स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के विवरण को विलोपित करने यानी हटाने के लिए फार्म-7 पर क्लिक करें।

यदि निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों में कोई संशोधन या सुधार करने की जरूरत हो तो निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार करने पर क्लिक करके फार्म-8 भरें।

अप्रवासी मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फार्म-6A में आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका : अपने नजदीकी मतदान केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। सभी प्रकार के फार्म ERO (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) और BLO के पास उपलब्ध हैं या फिर फार्म वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in या www.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

संबंधित फार्म भरकर एवं फोटो, पता एवं आयु के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। फार्म, दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 30 नवंबर तक है।

फार्म BLO के पास जमा कराएं। मतदाता सुविधा केंद्र या तहसील कार्यालय में भी फार्म भरे जा सकते हैं।

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