संविधान में मिली धर्म कीआज़ादी पर रोक-मध्यप्रदेश सरकार लव जिहाद रोकने को लाएगी कानून, बिना सूचना/आवेदन के धर्म परिवर्तन पर होगी सजा

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इंदौर।लव जिहाद पर अब मध्यप्रदेश सरकार ने सख्ती का ऐलान किया है। किसी को भी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। बिना आवेदन धर्म परिवर्तन पर सजा होगी। मध्यप्रदेशके गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी।

धर्म बदलने के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक तरह से संविधान में मिली धर्म की आज़ादी का उल्लंघन भी है। सरकार का नया कानून संविधान के खिलाफ हो सकता है।

सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसमें बहकाकर, प्रलोभन और डराना-धमकाना अपराध होगा।

सहयोग करने वाले आरोपी

गृह मंत्री ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

धर्म बदलना है तो पहले आवेदन दो
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले आवेदन देना होगा। कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है।

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ऐसे मामलों को देखते हुए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा।

धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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