Vijay Shah Case in SC: मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान ने तूल पकड़ लिया है।
मंत्री ने एक सार्वजनिक मंच से कर्नल सोफिया को “आतंकियों की बहन” कहा था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
अब इस मामले में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है, जिस पर आज 28 मई को सुनवाई होगी।
19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
इससे पहले 19 मई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की ओर से दी गई माफी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि “आप पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं।”
अदालत ने टिप्पणी की थी कि एक जनप्रतिनिधि को बोलते समय अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए।
इसके बाद कोर्ट ने तीन सीनियर आईपीएस अधिकारियों वाली SIT गठित कर मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया।
SIT ने की मौके की जांच और गवाहों के बयान दर्ज
SIT ने अपनी रिपोर्ट में इंदौर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र से सबूत इकट्ठा किए और 11 मई को रायकुंडा गांव में हुए कार्यक्रम के मंच पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए।
रिपोर्ट की एक प्रति विजय शाह के वकील और सरकार के प्रतिनिधियों को सौंप दी गई है।
इससे पहले मंत्री के बयान पर 14 मई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और प्रदेश के डीजीपी को FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
जबलपुर हाईकोर्ट की बेंच ने मंत्री की भाषा को “गटर जैसी” करार दिया था।
इसके बाद इंदौर के महू थाने में FIR दर्ज की गई, जिसे चुनौती देने के लिए मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
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