#politicswala Report
- बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और पुनर्वास के लिए करेगा काम
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नए युग की शुरुआत
- आयोग वरिष्ठ नागरिक कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भी काम करेगा
Senior Citizens Commission- केरल। केरल वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून पारित कर एक आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वैसे भी वृद्धों के कल्याण के मामले में देश में पहले स्थान पर है केरल। अब केरल ने एक नया उदहारण पेश किया है।मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नए कानून की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोग बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कदम बुजुर्गों के कल्याण के लिए एलडीएफ सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है और राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है।
विजयन ने कहा, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी नीतियां लागू कर रही है, जो पूरी तरह से उनका समर्थन करती हैं।
उन्होंने इसे ‘सामाजिक कल्याण में अग्रणी’ बताते हुए कहा कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करने वाला कानून पारित किया है.
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के अधिकार, कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करते हुए बुजुर्गों के लिए एक आयोग की स्थापना करने वाला कानून पारित किया है. उन्होंने आगे कहा, “सामाजिक कल्याण में अग्रणी, #केरल एक बार फिर अपने बुजुर्गों को समाज में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए सशक्त बनाकर आगे बढ़ा है – अपने जन-केंद्रित विकास मॉडल को मजबूत कर रहा है.”
ये करेगा आयोग
आयोग का मुख्य उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। यह आयोग उनके अनुभव, नवीन विचारों और समस्या-समाधान क्षमताओं के माध्यम से समाज में योगदान करने की उनकी क्षमता को भी मान्यता देगा। आजकल बुजुर्गों की उपेक्षा, शोषण और परित्याग से संबंधित चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। यह आयोग इन चुनौतियों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की दिशा में काम करेगा। यह वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास की सुविधा के लिए सक्रिय कदम उठाएगा, उनके कौशल को व्यापक समाज में एकीकृत करेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। इतना ही नहीं, आयोग वरिष्ठ नागरिक कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
वरिष्ठ नागरिक ही चलाएंगे
इस आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम चार सदस्य होंगे जिन्हें सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष सहित सभी सदस्य वरिष्ठ नागरिक होंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो और एक महिला सदस्य भी हो।
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