छत्तीसगढ़ के कलेक्टर के खिलाफ दफ्तर में बलात्कार का जुर्म दर्ज

Share Politics Wala News

रायपुर । छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा के कलेक्टर रहे जेपी पाठक के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार की धारा 376 और धमकाने की धारा 506 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।बुधवार देर रात तक जांजगीर थाने में जुर्म दर्ज करने की कार्रवाई चलती रही। लेकिन यह शिकायत कई दिनों से जिला पुलिस के पास थी, जांच में आरोपों को पुख्ता पाने के बाद ही पुलिस ने जुर्म दर्ज़ किया.

पीड़िता का आरोप है कि उसके पति कलेक्टर ऑफिस में नौकरी करते है। कलेक्टर ने पीड़िता के पति को नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर उसके साथ कलेक्टर परिसर में ही बलात्कार किया। इसके अलावा महिला ने मोबाइल के स्क्रीन शॉट भी जिसमे अश्लील बातें हैं। पाठक को कुछ दिन पहले ही दूसरे विभाग में ट्रांसफर किया गया है।

छत्तीसगढ़ में यह अपने किस्म का पहला मामला है जिसमें कलेक्टर ने अपने दफ्तर में ही बलात्कार करना बताया गया है. पीड़ित महिला के फ़ोन के स्क्रीनशॉट बताते हैं कि कलेक्टर उससे किस तरह की तस्वीरें खींचकर भेजने को कह रहा था.

यह पता लगा था कि पीडि़त युवती ने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की है, और कलेक्टर के साथ अपने कई तरह के वयस्क-मैसेज के सुबूत दिए हैं। इस बारे में चर्चा के लिए मुख्य सचिव आर.पी. मंडल से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नो-रिप्लाई होते रहा।

पुलिस मुख्यालय के एक उच्चाधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि ऐसी कोई शिकायत आई जरूर थी, लेकिन अभी तुरंत उसे याद करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ और सूत्रों के अनुसार पुलिस अधीक्षक को ऐसी सूचना मिली है, साथ में इस कलेक्टर के भेजे गए सेक्स-संबंधित संदेश भी दिए गए हैं।

यह भी बताया गया है कि पीडि़त युवती का पति सरकारी कर्मचारी है और वह खुद एनजीओ चलाती है। चर्चा है कि युवती ने एनजीओ के काम के लिए कलेक्टर से कई बार मुलाकात की थी। काम देने के बहाने कलेक्टर ने युवती का दैहिक शोषण किया।

कुछ दिन पहले कलेक्टर पाठक को हटाकर संचालक भूअभिलेख बनाया गया है। इसके बाद ही मामले का खुलासा हुआ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *